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मोहाली में जिस्मफरोशी का धंधा: स्पा सेंटर में पांच लड़कियां, आपत्तिजनक स्थिति में था युवक, ग्राहक से मोटी कमाई

Fri, 11 Apr 2025 01:40 PM IST
अंकेश ठाकुर संवाद न्यूज एजेंसी, जीरकपुर (पंजाब)

सार

पंजाब के मोहाली में जिस्मफरोशी का धंधा चल रहा था। मोहाली के जीरकपुर में स्पा सेंटर की आड़ में गंदा काम हो रहा था। पुलिस ने जब स्पा सेंटर में रेड की तो वहां पांच युवतियां और एक युवक जो आपत्तिजनक हालत में था। 
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spa center - फोटो : फाइल
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विस्तार
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मोहाली के जीरकपुर में ढकोली पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। एक ग्राहक और मैनेजर को भी गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पांच महिलाओं को इस धंधे से छुड़ाया गया है।

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ढकोली के एसएचओ ट्रेनी डीएसपी प्रीत कंवर सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि अरोमा थैरेपी स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार चल रहा है, जहां युवतियों व महिलाओं को गुमराह कर उनका शोषण किया जा रहा है। ग्राहकों से भी मोटी रकम वसूली जा रही है। मैनेजर और मालिक ग्राहकों से रुपये लेते थे। छापे के दौरान सुनील शर्मा नामक ग्राहक आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। साथ ही स्पा मालिक सतनाम सिंह के निर्देश पर धंधा चला रहे पानीपत निवासी स्पा मैनेजर दिनेश शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने स्पा संचालकों के नियंत्रण में शोषण का शिकार हो रही पांच युवतियों को बचाया है। मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है।

ढकोली, पीर मुछल्ला और जीरकपुर में स्पा सेंटर धड़ल्ले से चल रहे हैं। इसी की आड़ में देह व्यापार करवाया जाता है। कुछ समय पहले पुलिस ने कार्रवाई कर यहां काम बंद करवा दिया था लेकिन अब दोबारा से जीरकपुर में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का धंधा जोरों से चल रहा है।

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स्पा सेंटरों के नाम पर चल रहा जिस्मफरोशी का धंधा, स्थिति चिंताजनक: हाईकोर्ट
स्पा और मसाज सेंटरों में अवैध गतिविधियों और देह व्यापार की बढ़ती घटनाओं पर हाईकोर्ट ने गंभीर चिंता जताते हुए पंजाब सरकार को तीन महीने में इनके संचालन के लिए ठोस और व्यापक नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इस नीति के माध्यम से मासूम महिलाओं का शोषण रोका जाए और आमजन के हितों की रक्षा सुनिश्चित हो। जालंधर के कुछ ब्यूटी पार्लर, मसाज और स्पा सेंटर चलाने वालों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए पुलिस पर परेशान करने और अनावश्यक हस्तक्षेप का आरोप लगाया था। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि जालंधर में कई एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें स्पा और मसाज सेंटरों में देह व्यापार के रैकेट पकड़े गए हैं। सरकार ने कहा कि कुछ लोग इन केंद्रों के नाम पर वेश्यावृत्ति और मानव तस्करी जैसे अपराधों में लिप्त पाए गए हैं।
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पूरे राज्य में फैली समस्या
जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा कि केवल एक कमिश्नरेट की रिपोर्ट से ही यह पता चल रहा है कि यह समस्या पूरे राज्य में फैली हुई है। यह कोई अलग-थलग घटना नहीं है, बल्कि इससे जुड़े मामले अन्य राज्यों में भी न्यायिक जांच के दायरे में आ चुके हैं। उन्होंने चंडीगढ़ में इसी तरह के मामले में एक समन्वयक पीठ द्वारा दिल्ली सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर रूपरेखा तैयार करने के निर्देश का भी हवाला दिया।

हरियाणा सरकार को भी दिशा निर्देश
हाईकोर्ट ने कहा कि हरियाणा सरकार ने भी ऐसे दिशा-निर्देश बनाए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि इस तरह की नीति की आवश्यकता है। महिलाओं की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था पर इसके व्यापक प्रभाव को देखते हुए अदालत ने कहा कि पंजाब सरकार स्पा और मसाज सेंटरों के संचालन को लेकर एक सख्त नीति तैयार करे। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि नीति तैयार करने की प्रक्रिया तीन महीने में पूरी की जाए और इसके अनुपालन की स्थिति की रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए।
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