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बिल्डर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर फरार

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लाखों की धोखाधड़ी कर एजी बिल्डर एंड प्रमोटर फरार
खरड़ में गोल्डन वैली नाम से रिहायशी कालोनी बनाने का लोगों को दिया था झांसा
अमर उजाला ब्यूरो
खरड़। लांडरा रोड़ खरड़ में बनाई जा रही नई रिहायशी कालोनी गोल्डन वैली खरड़ के एजी बिल्डर एंड प्रमोटर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने के बाद फरार हो गए हैं। अदालत ने भी उन्हें भगौड़ा करार दे दिया है। पुलिस रिकार्ड के अनुसार अरुण कुमार गोयल चेयरमैन तथा गरीश गर्ग डायरेक्टर एजी बिल्डर एंड प्रमोटर गोल्डन वैली खरड़, दफ्तर शोरूम नंबर1, फर्स्ट फ्लोर, पारस प्लाजा कांप्लेक्स चंडीगढ़-अंबाला हाईवे डेराबस्सी के खिलाफ लोगों के लाखों रुपये हड़पने तथा धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस थाना डेराबस्सी में मुकदमा नंबर 73 दिनांक 25 मार्च 2014 में दर्ज किया था। इस केस में मिली जानकारी के अनुसार उक्त बिल्डरों द्वारा लांडरा रोड खरड़ में गिल्को हाइट्स के पीछे लगभग डेढ़ एकड़ जमीन पर गोल्डन वैली खरड़ के नाम से एक रिहायशी कालोनी बनानी शुरू की थी, जिसमें बनने वाले चार बहुमंजिला टावरों में लगभग 96 फ्लैट्स बनाए जाने थे और इस जगह पर निर्माण कार्य भी शुरू हो गया था। इन बिल्डरों द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करके फ्लैट्स की बुकिंग शुरू की गई थी। इस केस में दर्ज एफआईआर के अनुसार बलजीत कौर निवासी लांडरा रोड खरड़ ने एक्सिस टावर में फ्लैट नंबर जी-8 चार लाख रुपये देकर बुक करवाया था। इसी प्रकार शिकायतकर्ता कृष्णा देवी निवासी मिल्क कालोनी धनास ने छह लाख रुपये देकर एक फ्लैट बुक करवाया था। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि कुछ समय बाद ही निर्माण कार्य बंद हो गया था, जिस कारण उन्होंने बिल्डरों से अपने पैसे वापस करने की मांग की। बिल्डरों द्वारा टाल मटोल करने पर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस विभाग के ईओ विंग क्राइम मोहाली द्वारा की गई जांच पड़ताल के दौरान आरोपी अरुण गोयल ने लिखित में दिया था कि शिकायतकर्ताओं से ली गई 10 लाख रुपये की रकम 14 दिसंबर 2014 तक ड्राफ्ट के माध्यम से वापस कर दी जाएगी, परंतु इसके बाद दोनों बिल्डर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने अरुण गोयल पुत्र मदन लाल निवासी मकान नंबर 10, बादल कालोनी जीरकपुर तथा गरीश गर्ग पुत्र विजय गर्ग निवासी गर्ग नर्सिंग होम, स्कूल रोड तथा मंडी के खिलाफ धारा 406/420,120 बी के तहत मुकदमा नंबर 73 दिनांक 25 मार्च 2014 को दर्ज किया था। गौरतलब है कि उक्त आरोपी गरीश गर्ग की इस केस में जिला सेशन जज मोहाली तथा पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ द्वारा जमानत रद्द की जा चुकी है। इसके अलावा एक और व्यक्ति जगमोहन सिंह निवासी शिवालिक सिटी खरड़ ने एसएसपी मोहाली को दी शिकायत में कहा है कि उसने इस कालोनी में जी-06 तथा 07 दो फ्लैट्स 13 लाख रुपये देकर बुक करवाए थे। जगमोहन सिंह का कहना है कि बिल्डरों ने उसके साथ धोखाधड़ी की है। उसने आगे लिखा है कि उसकी शिकायत के आधार पर थाना खरड़ ने उसके बयान दर्ज कर लिए थे परंतु उसके बाद आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई।
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