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सीबीआई अदालत ने रद्द की एप्लीकेशन, जुवेनाइल कोर्ट में नहीं होगी सुनवाई

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मोहाली। करोड़ों रुपयों की ड्रग तस्करी से जुड़े मनी लांड्रिंग केस में पंजाब के गोरायां शहर निवासी बिजनेसमैन चुन्नी लाल गाबा के पोत्रे खुशयंत गाबा की सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में नहीं हो सकेगी। सीबीआई की विशेष अदालत ने उसका केस जुवेनाइल कोर्ट में चलाने संबंधी दायर की गई एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है।
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खुशयंत द्वारा अदालत में दायर की गई एप्लीकेशन में कई दलीलें दी गईं थीं। उन्होंने अदालत को बताया कि केस में जिन प्रॉपर्टी का जिक्र किया गया है, वो प्रॉपर्टी वर्ष 2010 से पहले खरीदी गई थी और उस समय वह नाबालिग था। ईडी के वकील जगजीत पाल सिंह सराओ ने अदालत में एप्लीकेशन का विरोध करते हुए कहा कि खुशयंत गाबा जब नाबालिग था तो उस समय उसके नाम पर दो प्रॉपर्टी थीं। उसके बैंक अकाऊंट के द्वारा पैसे का लेन-देन हुआ था, लेकिन जब खुशयंत बालिग हुआ तो उसके तीन बैंक अकाऊंट में करोड़ों रुपये का लेन-देन हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि ईडी द्वारा बार-बार बुलाने के बावजूद भी वह पेश नहीं हुआ। इसलिए खुशयंत गाबा के खिलाफ केस भी इसी अदालत में चलना चाहिए। अदालत ने ईडी के वकील की दलीलों से सहमत होते हुए खुशयंत गाबा की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया।
बता दें कि खुशयंत गाबा गोरायां आधारित बिजनेसमैन चुन्नी लाल गाबा का पोत्रा है, जिसकी कई प्रॉपर्टी ईडी द्वारा अटैच की हुई हैं। गाबा के तीन पुत्र भी इस केस में आरोपी हैं। सूत्रों का कहना है कि ईडी ने चुन्नी लाल गाबा तथा उसके तीनों पुत्रों की कुल 11 कंपनियों की 85 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी अटैच की हुई है।
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