संवाद न्यूज एजेंसी
मोहाली। सरकारी नौकरी का आवेदन समय पर न पहुंचाने के आरोप में मोहाली उपभोक्ता अदालत ने कूरियर कंपनी को जुर्माना किया है। कूरियर कंपनी को अदालत ने दोषी करार देते हुए उपभोक्ता को मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए मुआवजे के तौर पर 30 हजार रुपये जुर्माना दिया है। शिकायतकर्ता को कूरियर शुल्क की 40 रुपये राशि भी वापस करने का आदेश दिया।
हरकंवल प्रीत कौर ने उपभोक्ता अदालत में ट्रैकान कूरियर प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर-68 के शाखा प्रबंधक के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसके अलावा कंपनी के दिल्ली स्थित तीन निर्देशकों को भी पार्टी बनाया था। हरकंवल कौर ने अपनी शिकायत में कहा था कि 18 अक्टूबर, 2018 को उसने जूनियर क्लर्क के पद के लिए भारतीय वायुसेना मुख्यालय सुब्रतो पार्क नई दिल्ली को 40 रुपये का भुगतान कर फर्म के माध्यम से नौकरी का आवेदन भेजा था। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 22 अक्टूबर 2018 थी।
कूरियर कंपनी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि आवेदन 19 अक्टूबर तक कूरियर पहुंच जाएगा, लेकिन वे समय के भीतर इसे डिलीवर करने में विफल रहे। 30 अक्टूबर तक भी कूरियर पते पर नहीं भेजा गया। शिकायतकर्ता ने जब कूरियर कंपनी से पूछा तो उन्हें बताया गया कि दो बार कूरियर डिलीवर करने का प्रयास किया गया लेकिन वायुसेना कार्यालय बंद होने के कारण उनका कूरियर डिलीवर नहीं हो सका। कूरियर कंपनी ने 1 नवंबर 2018 को उनके दस्तावेज डिलीवर किए।
शिकायतकर्ता ने 30 नवंबर, 2018 को एक पत्र के माध्यम से वायुसेना नई दिल्ली के सचिव से डिलीवरी की पुष्टि के बारे में जानकारी मांगी। उसने 19 अक्टूबर 2018 से 31 अक्टूबर 2018 तक उनके कार्यालय के बंद रहने के बारे में भी जानकारी मांगी। शिकायतकर्ता को 4 दिसंबर 2018 को जवाब मिला कि उनका कार्यालय 19 अक्टूबर को छुट्टी होने और शनिवार व रविवार को छोड़कर सभी कार्यदिवसों में खुला था। जिसपर शिकायतकर्ता ने कोर्ट में दलील दी कि उनके पास नौकरी पाने का अच्छा मौका था, लेकिन कूरियर कंपनी की लापरवाही के कारण उन्होंने यह मौका खो दिया।