मोहाली। डेराबस्सी में नशे के कैप्सूल के साथ वर्ष-2020 में पकड़े गए आरोपी को जिला अदालत ने एक लाख रुपये जुर्माना समेत 10 साल कैद की कैद सुनाई है। इसे मुबारिकपुर बस स्टैंड के पास पुलिस ने 13 फरवरी, 2020 को मोटरसाइकिल समेत नशे के 480 कैप्सूल के साथ काबू किया था। दोषी जसबीर सिंह के वकील ने अदालत में दलील दी थी कि वह शादीशुदा है। उसके मां-बाप बूढ़े हैं और घर में कमाने वाली अकेला है। अगर वह जेल चला गया तो घर देखने वाला कोई नहीं बचेगा। इसलिए दोषी के साथ उदार रवैया अपनाया जाए। वहीं, अदालत ने कहा कि नशे का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यह किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करता है। इसलिए दोषी के साथ नरम रवैया नहीं अपनाया जा सकता। ऐसे में आरोपी को कठोर सजा सुनाई गई है।
यह था पूरा मामला
डेराबस्सी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जसबीर सिंह वासी गांव भांखरपुर बिना नंबर प्लेट की बाइक पर नशीली दवाएं बेचता है। वह जिस बाइक पर आता था, उस पर लिखा था ‘आश्वी मुंदरा’। वह मुबारिकपुर में अपने ग्राहक को नशा बेचता था। सूचना पर कार्रवाई करते हुए 13 फरवरी, 2020 पुलिस ने बस स्टैंड पर नाका लगाया। दोषी ने जैसी ही पुलिस को आगे खड़े देखा तो बाइक पीछे मोड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस पार्टी की मदद से उसे बाइक समेत काबू कर लिया गया। आरोपी ने एक पॉलथीन भी पकड़ा हुआ था जिसकी तलाशी लेने पर 20 स्ट्रीप (हर स्ट्रीप में 24 कैप्सूल) कुल 480 कैप्सूल नशे के बरामद हुए थे। इसके बाद उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई हुई थी।