मोहाली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जीरकपुर-राजपुरा हाईवे पर बनूड़ में एक स्कूल और गुरुद्वारे के पास खोले गए सीएनजी पंप से होने वाले ध्वनि प्रदूषण के मामले में संबंधित अफसरों को पेश होने के आदेश दिए हैं। उन्हें 17 जनवरी 2023 को निजी रूप से या वीसी के माध्यम से पेश होना होगा।
जारी आदेशों में एनजीटी ने डीसी मोहाली की तरफ से कोई भी एक अफसर और पंजाब स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रीजनल ऑफिसर को संबंधित दस्तावेज सहित पेश होने के आदेश दिए हैं। बनूड़ निवासी गुरदेव सिंह ने शिकायत देकर बताया था कि इलाके के 20 साल पुराने स्कूल के पास एक सीएनजी पंप खोल दिया गया है। इसमें 750 बच्चे पढ़ते हैं जो वहां से निकलने वाले शोर के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं।
इतना ही नहीं, फिलिंग स्टेशन के पास एक पुराना गुरुद्वारा भी है। यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। गुरदेव सिंह ने मामले में पहले सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट मोहाली में शिकायत दी थी कि इस पेट्रोल पंप से होने वाला ध्वनि प्रदूषण तय सीमा से ज्यादा है। मामले में कोर्ट ने आदेश दिया था लेकिन इसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया।
बीमारियों का बना खतरा
शिकायत में कहा गया कि परीक्षाएं सिर पर हैं मगर सीएनजी कंप्रेसर के भारी शोर के कारण विद्यार्थी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं इस ध्वनि प्रदूषण से लोगों को लंबे समय तक रहने वाली बीमारियों का खतरा है। इससे शारीरिक और मानिसक रूप से भी बीमारी का खतरा है।