जीरकपुर। गांव सिंघपुरा में करोड़ों रुपये की जमीन के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सीएलयू कराने के आरोप में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपियों की पहचान राजेश बंसल निवासी सेक्टर-18ए चंडीगढ़, अनिल कुमार निवासी एनएसी शिवालिक एनक्लेव मनीमाजरा चंडीगढ़, सुनील बंसल निवासी सेक्टर-15सी चंडीगढ़, अर्जुन दास बंसल निवासी सेक्टर-7 पंचकूला के रूप में हुई है।पुलिस को शिकायत में मोहाली निवासी आलमजीत सिंह मान ने बताया कि उन्होंने वर्ष 1998 में गांव सिंघपुरा ज्वाइंट फार्मिंग सोसाइटी में एक-एक एकड़ के दो प्लॉट नंबर 14 और 15 खरीदे थे। शिकायतकर्ता का कहना था कि सोसाइटी के पदाधिकारियों ने अवैध तरीके से उसके एक प्लॉट का आधा हिस्सा किसी ओर को दे दिया है। शिकायतकर्ता को इसकी जानकारी वर्ष 2008 में हुई। शिकायतकर्ता ने डेराबस्सी कोर्ट में केस दायर किया, जिसमें कोर्ट ने स्टे जारी कर दिया। इसके बावजूद उक्त सोसायटी ने यह जमीन उक्त चारों आरोपियों को बेच दी। वे इस जमीन के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सीएलयू कराकर यहां शोरूम बेच रहे हैं।
शिकायतकर्ता ने बताया कि इस जमीन पर स्टे जारी है और मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इस जमीन का सीएलयू लेते समय गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर संबंधित विभागों को गलत जानकारी दी गई कि इस जमीन पर किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं है। इसी आधार पर उनके द्वारा सीएलयू जारी किया गया। शिकायतकर्ता के ध्यान में आने के बाद उसने मामले की शिकायत पुलिस को दी। इस मामले की जांच करने पर पुलिस ने पाया कि आरोपियों ने सीएलयू कराते समय इस जमीन पर कोई कोर्ट केस न होने की झूठी जानकारी देकर विभागों को गुमराह किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि फिलहाल इस मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, अगर संबंधित मामले के पटवारी, विवादित जमीन खरीदने वाले खरीदार या सोसाइटी के पदाधिकारियों की संलिप्तता पाई गई तो उन्हें भी नामजद किया जाएगा।