मोहाली। बैंक ऑफ बड़ौदा में हुए 7.83 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में मोहाली की सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाकर सात आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। फैसले के मुताबिक आरोपी मनीष जैन और रमेश कुमार जैन को तीन वर्ष की कड़ी कैद के साथ 35-35 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया गया है। वहीं रचना जैन, भूपिंदर सिंह, प्रितपाल सिंह, संजीव कुमार जैन और अनीता जैन को तीन वर्ष का साधारण कारावास और 15-15 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। सीबीआई ने यह केस 4 नवंबर 2016 को बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत पर दर्ज किया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मनीष ट्रेडर्स के पार्टनर रमेश कुमार जैन, मनीष जैन और कांता जैन ने अज्ञात बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर साजिश रची और बैंक को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाया। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने फर्जी तरीके अपनाकर बैंक ऑफ बड़ौदा को 7.83 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया। जांच पूरी होने पर सीबीआई ने 28 जून 2017 को सातों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। इसके बाद ट्रायल चला और सभी तथ्यों, दस्तावेजों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराया।