खरड़। स्थानीय सिटी पुलिस ने खरड़ अदालत के आदेश पर आठ भगौड़ों के खिलाफ आईपीसी की धारा 174-ए के तहत नए मामले दर्ज किए हैं। अदालत ने इन आरोपियों को अलग-अलग मामलों में पहले ही भगौड़ा घोषित किया हुआ है। खरड़ की अदालत ने खरड़ सिटी पुलिस के एसएचओ को आदेश जारी किया था।
जानकारी के मुताबिक अदालत ने दीपी को 11 फरवरी, 2020 को और अरुण कुमार को 7 मार्च, 2020 को भगौड़ा घोषित किया था। वहीं, एक केस में जतिंदर सिंह पठानियां को एक केस में 3 जनवरी, 2020 को, जरनैल सिंह को 30 नवंबर, 2019 को, सुरेश कुमार शर्मा को 26 फरवरी, 2020 को, मुकंज बंटू क्रिश्चियन को सरकार बनाम क्रिश्चियन मुकंज बंटू केस में 13 फरवरी, 2020 को, चंद्रभान को सरकार बनाम चंद्रभान केस में 27 फरवरी, 2020 को और बदन सिंह बनाम कमलेश भारद्वाज केस में कमलेश भारद्वाज को 31 जनवरी, 2020 को भगौड़ा घोषित किया गया था। अदालत के आदेश पर खरड़ सिटी पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ नए केस दर्ज कर लिए हैं।