मोहाली। थाना सोहाना में गांव मौली बैदवान निवासी एक महिला की शिकायत पर उसे दहेज के लिए परेशान और मारपीट करने का मामला सामने आया है। महिला की शिकायत पर थाना सोहाना पुलिस ने उसके पति समेत छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इतना ही नहीं इसी केस में ब्लॉक समिति के सदस्य अवतार सिंह पर असलाह एक्ट लगाया गया है। इसमें उन पर आरोप है कि उन्होंने महिला को अपनी पिस्तौल दिखाकर धमकाया था। जबकि अवतार सिंह का कहना है कि उसका असलाह थाने में जमा है। उस पर गलत तरीके से केस दर्ज किया गया है। वहीं, मामले के जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित महिला के बयानों पर केस दर्ज किया है। अगर अवतार सिंह बेकसूर है, तो वह अपना पक्ष रख सकते हैं पुलिस इस मामले में बनती कार्रवाई कर रही है।
पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि उसका विवाह 2011 में गुरमीत सिंह निवासी मौली बैदवान से हुआ था। परिवार ने शादी के समय अपनी योग्यतानुसार दहेज दिया था। लेकिन ससुर परिवार की ओर से और ज्यादा दहेज की मांग की जाने लगी। इसके बाद उसके साथ ससुर परिवार वाले मारपीट भी करने लगे। इसके बाद पुलिस ने महिला के पति गुरमीत सिंह, सास बलजिंदर कौर, चाचा ससुर अजैब सिंह, ससुर लाभ सिंह, देवर कमलजीत सिंह और गांव के सरपंच व अकाली नेता अवतार सिंह के खिलाफ दहेज, मारपीट, छेड़छाड़ और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।
वहीं, इस संबंधी अकाली नेता अवतार सिंह ने कहा कि पुलिस ने इलाके के एक कांग्रेसी नेता की शह पर उसके खिलाफ केस दर्ज किया है। उसने किसी को पिस्तौल नहीं दिखाई और उसकी पिस्तौल और 315 बोर की राइफल कई महीनों से सोहाना थाने में जमा है। उन पर लगाए गए आरोप गलत हैं। उसने कहा कि ब्लॉक समिति चुनाव में हुई एक तरफा जीत के बाद से उसे निशाना बनाया जा रहा है। कुछ दिन पहले पुलिस ने धरना प्रदर्शन करते हुए उसके खिलाफ केस दर्ज किया था। वह इस मामले को लेकर एसएसपी से मिलेंगे और जरूरत पड़ी तो अदालत भी जाएंगे।