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Mohali News: लक्की पटियाल गैंग के दो आरोपियों की जमानत खारिज, अदालत ने सख्ती को बताया जरूरी

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मोहाली। प्रॉपर्टी डीलर से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और घर पर फायरिंग कराने के मामले में गैंगस्टर लक्की पटियाल गैंग के दो आरोपियों को अदालत से राहत नहीं मिली है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गुरदीप सिंह उर्फ गिल और गुरप्रीत सिंह उर्फ कुक्की की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। अदालत ने कहा कि रंगदारी और फायरिंग जैसे अपराध समाज में भय पैदा करते हैं, इसलिए ऐसे मामलों में सख्ती बरतना आवश्यक है। बचाव पक्ष ने दलील दी कि दोनों आरोपियों के नाम प्रारंभिक एफआईआर में नहीं थे। वे एक अप्रैल 2026 से न्यायिक हिरासत में हैं। उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं होने का हवाला देते हुए जमानत मांगी गई।
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सरकारी पक्ष की दलीलें और अदालत का रुख

सरकारी पक्ष ने अदालत को बताया कि दोनों आरोपी लक्की पटियाल गैंग से जुड़े हैं। वे विदेश में बैठे गैंगस्टरों के इशारे पर आपराधिक वारदात को अंजाम देते रहे हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि विदेशों से रंगदारी की धमकियां देना और रकम नहीं मिलने पर स्थानीय शूटरों से फायरिंग कराना गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों से आम लोगों में दहशत फैलती है और कानून-व्यवस्था प्रभावित होती है। अदालत ने यह भी माना कि जांच अधिकारी के अनुसार दोनों आरोपियों के खिलाफ अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। ऐसे में जमानत मिलने पर उनके दोबारा इसी तरह के अपराध करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गईं।
एक करोड़ की रंगदारी न देने पर हुई थी फायरिंग
शिकायतकर्ता तरनजीत कौर ने पुलिस को बताया था कि उनके पति जसवीर सिंह प्रॉपर्टी डीलर हैं। घटना के समय वह सचखंड श्री हजूर साहिब गए हुए थे। सुबह घर के बाहर खड़ी फॉर्च्यूनर और मुख्य गेट पर गोलियों के निशान मिले। वाहन का पिछला शीशा टूटा हुआ था। सीसीटीवी फुटेज में दो युवक मोटरसाइकिल पर आकर फायरिंग करते दिखाई दिए।
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जसवीर सिंह ने पुलिस को बताया कि घटना से पहले उन्हें रोमानिया से लक्की पटियाल के नाम पर अंतरराष्ट्रीय कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी। रकम नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने जांच के दौरान गुरदीप सिंह उर्फ गिल और गुरप्रीत सिंह उर्फ कुक्की को नामजद किया था।
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