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Mohali News: दहेज उत्पीड़न में अग्रिम जमानत मंजूर

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मोहाली। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दहेज उत्पीड़न में 70 वर्षीय लखबीर सिंह की अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। जांच में सहयोग करने और अदालत की शर्तों का पालन करने के आधार पर जमानत मंजूर की गई है। एफआईआर में लखबीर सिंह के साथ ही उनके बेटे अमृतपाल सिंह, पत्नी राजिंदर कौर, बेटी अमनप्रीत कौर और दामाद कंवलजीत सिंह का नाम भी दर्ज है। शिकायतकर्ता बलजीत कौर ने आरोप लगाया है कि शादी के तुरंत बाद ही उसे कम दहेज लाने के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। एक बार गर्भपात के लिए भी मजबूर किया गया। हालांकि, अदालत ने पाया कि शिकायत में दहेज की वस्तुओं के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी और जबरन गर्भपात से संबंधित कोई मेडिकल साक्ष्य नहीं मिला। पति-पत्नी दोनों विदेश में रह रहे हैं। आरोपी लखबीर सिंह के खिलाफ कोई अन्य आपराधिक मामला दर्ज नहीं था। इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने माना कि लखबीर सिंह को अग्रिम जमानत दी जा सकती है, बशर्ते कि वह जांच में शामिल हों और साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करे। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 जून 2025 की तारीख तय की है।
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