मोहाली। मारपीट और तलवार से हमला करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने गुरजंत सिंह उर्फ लड्डी को अग्रिम जमानत दी है। अदालत ने कहा कि घायल को आई चोटें सामान्य प्रकृति की हैं। ये चोटें शरीर के गैर-नाजुक हिस्से पर लगी हैं, इसलिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। शिकायतकर्ता पुष्पिंदर सिंह ने पुलिस को बताया था कि 4 अप्रैल 2026 की शाम उसे गुरजंत सिंह उर्फ लड्डी, रामलोक, जस्सी, निक्का और कुछ अज्ञात लोगों ने घेर लिया। आरोप है कि लड्डी ने तलवार से उसके दाहिने हाथ पर वार किया। जस्सी ने ईंट से उसकी पीठ पर हमला किया। अन्य आरोपियों ने भी मारपीट की। शोर सुनकर लोग पहुंचे और उसके भतीजे जसविंदर सिंह ने उसे बचाया। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। सुनवाई के दौरान, आरोपी पक्ष ने खुद को झूठा फंसाए जाने की दलील दी और जांच में शामिल होने की इच्छा जताई। राज्य पक्ष ने हिरासत में पूछताछ को जरूरी बताया था। अदालत ने जांच अधिकारी एएसआई सुखदेव सिंह की रिपोर्ट पर विचार किया, जिसमें शिकायतकर्ता की चोटों को सामान्य बताया गया था। अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी।