मोहाली। शहर में लंबे समय से चले आ रहे अवैध कब्जों पर अब सख्त कार्रवाई होने जा रही है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बाद नगर निगम पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। नगर निगम कमिश्नर परमिंदरपाल सिंह ने ऐलान किया है कि 19 जनवरी से शहर में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए निरंतर और व्यापक अभियान चलाया जाएगा। नगर निगम के अनुसार यह कार्रवाई रिहायशी इलाकों के साथ-साथ व्यावसायिक, औद्योगिक क्षेत्रों, पार्कों और अन्य सरकारी जमीनों पर किए गए सभी प्रकार के अवैध कब्जों के खिलाफ होगी।
हाईकोर्ट द्वारा 13 जनवरी 2026 को जारी आदेशों में नगर निगम को सभी गैर-कानूनी अतिक्रमण हटाकर अदालत को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नगर निगम ने कार्रवाई से पहले लोगों को अंतिम चेतावनी देकर अपील की है कि वे तय समय सीमा से पहले अपने अवैध कब्जे स्वयं हटा लें। इस संबंध में नगर निगम हाउस को अवगत कराया जा चुका है। आम जनता को समाचार पत्रों के जरिए भी सूचना दी गई है। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि अभियान के दौरान यदि किसी अवैध कब्जाधारी की संपत्ति को नुकसान होता है, तो उसकी जिम्मेदारी नगर निगम की नहीं होगी। अतिक्रमण हटाने पर आने वाला खर्च भी संबंधित कब्जाधारी से नोटिस जारी कर वसूला जाएगा।