मोहाली। जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने जिले में पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन (पीटीपीआर) एक्ट 2012 के तहत पंजीकृत फर्मों को विदेश में रोजगार, वर्क वीजा, वर्क परमिट सेवाएं प्रदान न करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट के तहत पंजीकृत फर्मों को विदेशों में रोजगार, वर्क वीजा, वर्क परमिट सेवाओं और भारतीयों के लिए अन्य नौकरी से संबंधित सेवाओं के लिए किसी भी प्रकार के विज्ञापन या प्रचार से परहेज करने का निर्देश दिया है। उनके अनुसार यदि कोई उल्लंघन करता पाया जाता है, तो फर्म के खिलाफ इमिग्रेशन एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि केवल आव्रजन अधिनियम 1983 के तहत पंजीकृत भर्ती एजेंट ही विदेशों में भारतीयों के लिए रोजगार, कार्य वीजा, वर्क परमिट सेवाएं और अन्य नौकरी से संबंधित सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने रोजगार के लिए विदेश जाने के इच्छुक लोगों से आव्रजन अधिनियम 1983 के तहत पंजीकृत भर्ती एजेंट के माध्यम से ही जाने की अपील कर कहा कि इस संबंध में अधिक जानकारी emigrate.gov.in वेबसाइट पर जाकर प्राप्त की जा सकती है। पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन (पीटीपीआर) एक्ट 2012 के तहत पंजीकृत फर्मों से विदेश में कोई भी रोजगार-संबंधी सेवा लेने के प्रति आगाह करते हुए कहा कि ये फर्म रोजगार-संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत नहीं हैं।