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Mohali News: 2.25 करोड़ रुपये लेकर भी 1.5 एकड़ जमीन से नहीं छोड़ा कब्जा, मां-बेटे पर केस दर्ज

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मोहाली। गांव बाकरपुर में 1.5 एकड़ (12 कनाल) जमीन का 2.25 करोड़ रुपये में सौदा करने के बाद कब्जा न देने और खरीदार को मुआवजे की रकम लेने में अड़चन पैदा करने के आरोप में एक महिला और उसके बेटे सहित दो लोगों के खिलाफ आईटी सिटी थाना पुलिस ने धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। यह मामला राजगुरू नगर लुधियाना के रहने वाले रणजोध सिंह की शिकायत पर करनैल कौर और सुखविंदर सिंह निवासी गांव बाकरपुर के खिलाफ दर्ज किया गया है।
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रणजोध सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि जुलाई 2019 में करनैल कौर ने गांव बाकरपुर में 1.5 एकड़ (12 कनाल) जमीन की रजिस्ट्री उसके नाम करवाई थी। उसने उक्त जमीन की बनती पूरी रकम 2.25 करोड़ रुपये करनैल कौर के खाते में डाले थे। जमीन का सौदा करते समय दोनों पक्षों को पता था कि यह जमीन गमाडा की ओर से रिकवर की जा सकती है। इस कारण जमीन खरीदने और बेचने वाली पार्टी में यह समझौता हुआ था कि अगर यह जमीन एक्वायर होती है तो जमीन के बदले जो मुआवजा मिलेगा वह जमीन खरीदने वाले पक्ष की होगी। यह सहमति होने के बाद करनैल कौर की ओर से उक्त जमीन की रजिस्ट्री रणजोध सिंह के नाम पर कर दी गई। इसके बाद इंतकाल भी खरीदार रणजोध सिंह के हक में हो गया।
बाद में पंजाब राज्य की ओर से 28 अगस्त 2020 को उक्त जमीन को एक्वायर करने के लिए अंतिम नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। रणजोध सिंह ने 6 मार्च 2021 को उपरोक्त जमीन का मुआवजा उसके हक में जारी करने के लिए एक याचिका भूमि प्राप्ती कुलेक्टर को दी लेकिन करनैल कौर अपनी बात से पीछे हट गई और मुआवजे की रकम शिकायतकर्ता को दिलाने से इंकार कर दिया। 28 दिसंबर 2024 को जब शिकायतकर्ता रणजोध सिंह अपनी जमीन पर गया तो देखा कि जमीन पर लगी कांटे वाली तार टूटी हुई थी। जमीन में पशु बांधे हुए थे। वहां करनैल कौर के नौकर ने कहा कि यह जमीन और पशु करनैल कौर के हैं।
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शिकायतकर्ता को उक्त जमीन से जाने के लिए कहा। करनैल कौर ने अब तक शिकायतकर्ता रणजोध सिंह के हक में ना तो अदालत में बयान दिया और न ही कागज मुहैया करवाए। करनैल कौर ने बेची हुई जमीन की पूरी राशि लेकर भी शिकायतकर्ता को जमीन का कब्जा नहीं दिया। पुलिस ने जांच के बाद करनैल कौर और उसके बेटे सुखविंदर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
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