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नेहा शौरी के कातिल को आर्म्स लाइसेंस जारी करने वाले नपेंगे

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मोहाली। खरड़ स्थित लैब में घुसकर जोनल लाइसेंस अथॉरिटी जेएलए डॉ. नेहा शौरी की हत्या करने के मामले में आरोपी बलविंदर सिंह को असलाह लाइसेंस जारी करने वालों पर अब गाज गिरेगी। चुनाव आयोग ने माना है कि बलविंदर को लाइसेंस जारी करते समय आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। इसकी पुष्टि खुद पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. एस करूणाराजू ने की। उन्होंने डीसी को तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
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29 मार्च को खरड़ स्थित फूड एंड केमिकल टेस्टिंग लैब में घुसकर मोरिंडा निवासी बलविंदर सिंह ने गोली मारकर डॉ. नेहा शौरी की हत्या कर दी थी। इसके बाद वह लैब से भाग निकला, लेकिन जैसे ही लोगों ने उसका पीछा किया तो उसने खुद को भी गोली मारकर जान दे दी। इसके बाद जांच शुरू हुई तो उस समय पता चला था कि आरोपी को चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद रिवॉल्वर का लाइसेंस जारी किया गया था। जैसे ही इसकी भनक निर्वाचन आयोग को लगी तो उन्होंने खुद मामले का संज्ञान ले लिया था। साथ ही रोपड़ जिला प्रशासन से इस संबंधी रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद विभाग की तरफ से सौंपी गई रिपोर्ट में साफ हुआ कि नियम को ताक में रखकर लाइसेंस जारी हुआ था। दूसरी तरफ जानकारों की मानें तो इस काम में अब असलाह ब्रांच व सुविधा केंद्र के मुलाजिमों पर गाज गिरना तय है।

तीन और जिलों में टूटे नियम
निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक तीन और जिलों में आर्म्स लाइसेंस जारी करने में चुनाव आचार संहिता टूटी है। उन जिलों के डीसी को भी आयोग की तरफ से कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
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