मोहाली। जिला मोहाली में सिर्फ 44 वेंडर ही पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। जिला प्रशासन द्वारा पटाखों के लाइसेंस के लिए आए 1611 आवेदनों में सिर्फ 1600 आवेदन ही वैद्य पाए और 44 वेंडरों को लाइसेंस जारी कर दिया। यह लाइसेंस डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन द्वारा गठित कमेटी द्वारा जिला प्रशासनिक परिसर, मोहाली में जारी किए गए।
पटाखों के लाइसेंस का ड्रा आम जनता और आवेदकों की मौजूदगी में निकाला गया। इस ड्रा की वीडियोग्राफी भी करवाई गई। अतिरिक्त उपायुक्त (सामान्य) विराज एस तिडके, एसडीएम मोहाली दमनदीप कौर, सहायक आयुक्त (सामान्य) अंकिता कंसल, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम दीपांकर गर्ग इस मौके पर मौजूद रहे।
ध्यान रहे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट और पंजाब सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार 2016 में जारी किए गए लाइसेंसों की तुलना में केवल 20 फीसदी लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। ड्रा के बाद उपायुक्त-सह-जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने कहा कि प्रशासन को जिले भर में 44 लाइसेंस के लिए कुल 1611 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 1600 वैध पाए गए। उन्होंने बताया कि मोहाली और बनूड़ में पटाखों की बिक्री के लिए चार लाइसेंस के लिए 50 आवेदन प्राप्त हुए। खरड़, कुराली और नया गांव में पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस के लिए 21 आवेदन प्राप्त हुए। डेराबस्सी में पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस 209 आवेदन प्राप्त हुए।
आशिका जैन ने कहा कि जिले में पटाखों की बिक्री के लिए सिर्फ 13 स्थान आवंटित किए गए हैं। इनके अलावा कहीं भी पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय से पहले या बाद में किसी को भी पटाखे चलाने और बिना लाइसेंस के पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। आशिका जैन ने कहा कि 31 अक्तूबर को दिवाली के दिन रात 8.00 बजे से रात 10.00 बजे तक और 15 नवंबर को गुरुपर्व के दिन सुबह 4.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक और शाम को 09.00 बजे से रात 10.00 बजे तक निर्धारित सीमा के अंतर्गत ही प्रवेश की अनुमति होगी। क्रिसमस के दिन 25 और 26 दिसंबर को सिर्फ रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक और नए वर्ष के प्रारंभ से 31 दिसम्बर 2024 से 01 जनवरी 2025 तक रात्रि 11ः55 बजे से 12ः30 बजे तक ही पटाखे/पटाखे चलाने की अनुमति होगी।
उन्होंने कहा कि दीपावली पर 29, 30 एवं 31 अक्टूबर को सुबह 10:00 बजे से सायं 7:30 बजे तक और 15 नवंबर को सुबह 10:00 बजे से शाम 7:30 बजे तक केवल निर्धारित स्थानों पर ही स्टॉल लगाने की अनुमति है। गुरुपर्व के अवसर पर अपराह्न होगा कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से पटाखों/पटाखों का भण्डारण एवं बिना लाईसेंस के विक्रय नहीं करेगा।