पांच एकड़ तक का सीएलयू लेना अब होगा आसान
लोगों की सुविधा के लिए पंजाब हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट ने की पहल
सीएलयू जारी करने की पावर जिला टाऊन प्लानर व सीनियर टाऊन प्लानर्स को दी गई
पहले यह पावर विभाग के सचिव के पास होती थी, इलाके के लोगों को मिलेगा फायदा
अमर उजाला ब्यूरो
मोहाली।
लोगों के समय और पैसे की बचत को ध्यान में रखकर पंजाब हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट ने एक अहम फैसला लिया है। इसके तहत चेंज ऑफ लैंड यूज (सीएलयू), ले आउट प्लान और बिल्डिंग प्लान (नगर निगम सीमा से बाहर) को जारी करने की पावर अब फिल्ड में जिला स्तर पर जिला टाऊन प्लानर व सीनियर टाऊन प्लानर्स को दी गई।
इस फैसले के तहत पांच एकड़ तक के रकबे में किसी भी नए स्कूल की साइट के लिए सीएलयू जारी करने की शक्ति जिला टाऊन प्लानर्स के पास ही रहेगी। इसी तरह पांच एकड़ तक के मौजूदा स्कूल के कंपाउंड करने की शक्ति भी संबंधित टाऊन प्लानर को दी गई है। इससे पहले यह शक्तियां सचिव, हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट के पास थी। वहीं, मास्टर प्लान में पड़ते 2.5 एकड़ तक के रकबे पर नए मैरिज पैलेस के लिए सीएलयू जारी करने की पावर भी अब जिला टाऊन प्लानर के पास ही रहेगी। जो पहले सीनियर टाऊन प्लानर के पास होती थी। वहीं, पांच एकड़ तक के औद्योगिक प्रोजेक्ट संस्थागत प्रोजेक्ट के ले आउट प्लान की मंजूरी के लिए सीनियर नगर योजनाकार अधिकारी रहेगा। इस दौरान साफ किया गया है कि जो विभाग पहले सीएम के अधीन होते थे। उनका निपटारा विभाग के सचिव स्तर पर किया जाता है। विभाग की सचिव विन्नी महाजन ने सरकार के फैसले की पुष्टि की है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य लोगों को व्यापार के लिए सहूलियत देना है। इससे राज्यभर के शहरों के विकास में वृद्धि होगी, साथ ही निवेश को बढ़ावा मिलेगा। महाजन ने आगे बताया कि यह फैसला राज्य के लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। क्योंकि सर्कल व जिला स्तर पर केसों के निपटारे किए जा सकेंगे।