मोहाली। राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशों के अनुसार जिले में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा किया गया। इस दौरान कुल 24,992 मामलों को सुनवाई के लिए रखा गया था, जिनमें से 23,412 मामलों का आपसी सहमति से निपटारा करते हुए 167 करोड़ 75 लाख 30 हजार 429 रुपये के अवॉर्ड पारित किए गए। यह लोक अदालत पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण के कार्यकारी चेयरमैन जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जज व प्रशासनिक जज जस्टिस महाबीर सिंह सिंधू के मार्गदर्शन तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल कसाना की अगुवाई में आयोजित की गई।
लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामले, चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा (एमएसीटी), श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, बिजली-पानी के बिलों से जुड़े मामले तथा विभिन्न दीवानी मामलों का निपटारा किया गया। जिला अदालत मोहाली में 16 बेंचों का गठन किया गया था, जबकि डेराबस्सी में 6 और खरड़ में 5 बेंचों के माध्यम से मामलों की सुनवाई की गई। इन बेंचों की अध्यक्षता विभिन्न न्यायिक अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने की। जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण की सचिव सुरभि पराशर ने बताया कि लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल कसाना की ओर से समय-समय पर बैठकों का आयोजन किया गया और विभिन्न विभागों जैसे बैंक, बिजली विभाग, श्रम विभाग और बीमा कंपनियों को भी अधिक से अधिक मामलों को समझौते के आधार पर लोक अदालत में लाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।