हेरोइन समेत पकड़े दो नाइजीरियन को 3-3 साल कैद
- जिला अदालत ने शनिवार को सुनाया अहम फैसला, 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी किया
अमर उजाला ब्यूरो
मोहाली। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) द्वारा हेरोइन व ड्रग मनी समेत पकड़े दो नाइजीरियन को अतिरिक्त जिला एंड सेशन जज संजय अग्निहोत्री की अदालत ने 3-3 साल की सजा सुनाई है। दोषियों में क्रिस्टोफर ओकेके व चुकियुमेका इगवे शामिल हैं। दोषियों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी किया है।
एसटीएफ ने 8 अप्रैल 2018 को दर्ज एफआईआर नंबर 11 में उक्त दोनों को फेज-7 स्थित वाईपीएस स्कूल के नजदीक से 250 ग्राम हेरोइन व 1 लाख 5 हजार रुपये ड्रग मनी सहित गिरफ्तार किया था। इनके खिलाफ एसटीएफ पुलिस स्टेशन फेज-4 मोहाली में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया था। दोनों आरोपी उस समय उत्तम नगर नई दिल्ली मेें रहते थे जोकि इधर नशों की सप्लाई करते थे। दोषी क्रिस्टोफर वर्ष 2016 में अपने देश नाइजीरिया से इंडिया का वीजा लगवा कर गुड़गांव के किसी अस्पताल में मेडिकल ट्रीटमेेंट करवाने आया था। इसी दौरान वर्ष 2017 में उसका वीजा खत्म हो गया और वह वापस नहीं गया। इसके बाद इधर रहकर नशा तस्करी करके पैसा कमाने में जुट गया। इसी प्रकार चुकियुमेका इगवे का भी वीजा खत्म होने पर वह वापस नहीं गया। दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।
एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 में दोनों दोषियों को तीन-तीन साल की सजा व 20-20 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। धारा 29 में दोनों दोषियों को दो-दो साल की सजा व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना किया गया है।