धार्मिक स्थानों का चुनाव प्रचार में नहीं हो पाएगा प्रयोग
लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों से मीटिंग कर दिए आदेश
सभी ईवीएम को वीवीपैट से जोड़ा जाएगा, सात सेेकेंड तक देख पाएंगे किसके पक्ष में किया मतदान
अमर उजाला ब्यूरो
मोहाली। जिला निर्वाचन अधिकारी गुरप्रीत कौर सपरा ने लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने नेताओं से चुनाव आचार संहिता को लागू करने में सहयोग की अपील की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस बार प्रत्येक ईवीएम को वीवीपैट से जोड़ा जाएगा। इसकी स्क्रीन पर मतदाता अपनी वोट डालने के बाद सात सेकेंड तक देख पाएगा कि उसने किस उम्मीदवार को वोट दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने साफ किया है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी धार्मिक स्थानों को चुनाव प्रचार में प्रयोग नहीं करेगी। राजनीतिक पार्टियों को सार्वजनिक इमारतों पर किसी भी किस्म की इश्तिहारबाजी से गुरेज करना चाहिए। वहीं, निजी स्थान पर किसी उम्मीदवार का बैनर या पोस्टर लगाने से पहले उसके मालिक से मंजूरी लेनी पड़ेगी। इस संबंधी कोई शिकायत आती है तो चुनावी आचार संहिता का मामला समझा जाएगा। साथ ही उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बॉक्स
शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1950 शुरू
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनीतिक पार्टियों व उनके उम्मीदवारों को रैलियां करने से पहले व लाउडस्पीकर आदि की अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा चुनाव प्रचार सामग्री छापने के लिए जिला निर्वाचन अफसर को जानकारी देनी होगी। कोई नेता या पार्टी वोटरों को लालच देने की कोशिश करती है तो इसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दी जाए। इसके अलावा सी-विजल मोबाइल एप के माध्यम से भी शिकायत दे सकते हैं। चुनाव की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1950 रखा गया। इस मौके पर अतिरिक्त कमिश्नर साक्षी साहनी व अतिरिक्त कमिश्नर विकास अमरदीप सिंह समेत कई राजनीतिक पार्टियों के नेता मौजूद थे।