मोहाली। जिले में तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए अब लोगों को लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। यह लाइसेंस नगर निगम द्वारा जारी किया जाएगा। नगर निगम की हाउस मीटिंग में तंबाकू बेचने के लिए लाइसेंस लेने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया है। इसके साथ ही मोहाली पंजाब का पहला जिला बन गया है जहां बिना लाइसेंस लिए तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं की जा सकेगी। निगम कमिश्नर भूपिंदर पाल सिंह ने बताया कि जल्द ही इससे संबंधित रूल एंड रेगुलेशन बना लिए जाएंगे और लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
मेयर कुलवंत सिंह ने कहा कि लाइसेंस प्रणाली शुरू करने से गैर-कानूनी रूप से फुटपाथ पर तंबाकू बेचने वाले दुकानदारों पर लगाम कसी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि लाइसेंस सिस्टम शुरू करने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को तंबाकू के बुरे प्रभाव से बचाना है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा बीते समय में एडवाइजरी भी जारी की गई थी। तंबाकू कंट्रोल पर काम करने वाली संस्था जनरेशन सेवियर एसोसिएशन की प्रधान उपींदर प्रीत कौर गिल ने प्रस्ताव पास करने के लिए मेयर व बाकी सदस्यों का धन्यवाद करते हुए कहा कि निगम का यह फैसला पंजाब को तंबाकू मुक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।
जिक्रयोग है कि गत दिनों ही इस विषय को लेकर एक वर्कशॉप का आयोजन भी निगम कार्यालय में हुआ था। इसमें पटना, रांची, लखनऊ, बरेली, फैजाबाद, बौकारो, दार्जलिंग, जलपाईगुड़ी जैसे शहरों के नगर निगम के माहिर पहुंचे थे, जिन्होंने बताया कि उनके शहरों के नगर निगमों द्वारा तंबाकू की बिक्री के लिए लाइसेंस प्रणाली शुरू की गई है।