मोहाली। करीब दो साल पहले जीरकपुर में पति ने ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस मामले में बुधवार को जिला अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए पति टोनी को धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में उसे जेल में दो महीने और गुजारने पड़ेंगे। इस संबंधी फैसला अतिरिक्त जिला सेशन जज डॉ. हरप्रीत कौर की अदालत ने सुनाया। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को जेल भेज दिया गया।
मामला जीरकपुर का है। टोनी नाम का एक व्यक्ति कबाड़ का काम करता था, लेकिन कुछ समय से वह बेरोजगार था। उसकी राधा नाम की पत्नी थी। वह राधा पर संदेह करता रहता था। इसी बीच 16 फरवरी, 2017 को टोनी की राधा के साथ किसी बात को लेकर तकरार हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि टोनी ने अपनी पत्नी के सिर पर हथौड़े से हमला कर दिया। इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया था। साथ ही थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया था। वहीं, इसके बाद पुलिस ने मौके पर जाकर देखा तो राधा का खून से सना हुआ शव जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके परिवार के मेंबर व अन्य लोग वहां पर थे। इसके बाद जीरकपुर थाने की पुलिस ने मृतका के पिता गुरदियाल लाल के बयानों पर टोनी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। इसके बाद यह मामला अदालत में चल रहा था।