मोहाली। जिला अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत चल रहे केस में बुधवार को अहम फैसला सुुनाया। इस दौरान राम तीर्थ नाम के व्यक्ति को अदालत ने दोषी ठहराते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को अदालत द्वारा जेल में भेज दिया गया। खरड़ पुलिस ने आरोपी को नशे की गोलियों सहित गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन सदर खरड़ में 12 जुलाई 2018 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार किया गया था।