जिला अदालत ने सुनाया अहम फैसला
दोनों दोषियों पर लगाया गया है 65 हजार रुपये जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
मोहाली। जिला अदालत ने हेरोइन समेत पकड़े गए दो नाइजीरियन को दोषी दोषी ठहराते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों की पहचान फ्रैंक व चिन्नौए के रूप में हुई है। अतिरिक्त जिला सेशन जज संजय अग्निहोत्री की अदालत ने फैसला सुनाया। साथ ही दोनों दोषियों को कुल 65 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। दोषियों को सजा सुनाने के बाद जेल भेज दिया गया है। दोषी फ्रैंक को 30 हजार रुपये जुर्माना तथा चिन्नौए को 35 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। इस के अलावा चिन्नौए को फॉर्नर एक्ट में भी 1 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। उक्त दोनों नाइजीरियन नागरिकों के खिलाफ एसटीएफ के मोहाली स्थित पुलिस स्टेशन में 30 मई 2018 को एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 21, 29, 61, 85 व फॉर्नर एक्ट की धारा 14 के तहत केस दर्ज किया गया था। एसटीएफ को गुप्त सूचना थी कि दो नाइजीरियन व्यक्ति दिल्ली से हेरोइन लेकर मोहाली में सप्लाई करने आ रहे हैं। अभी वे मोहाली में दाखिल हुए ही थे कि एएसआई सुखविन्द्र की अगुवाई वाली पुलिस की टीम ने उन्हें फेज-11 की पुरानी पुलिस लाईन के नजदीक से काबू कर लिया था। दोनों के कब्जे में से 200-200 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी।
बिजनेस वीजा पर आकर बने थे नशा तस्कर
एसटीएफ द्वारा दोनों दोषियों से की गई पूछताछ में पता चला था कि फ्रैंक की उम्र 21 वर्ष है। वह नाइजीरिया से सेेकेंडरी स्कूल पास है और फुटबॉल का खिलाड़ी था। जो कि सितंबर 2017 में इंडिया बिजनेस वीजा पर आया था। दूसरा दोषी चिन्नोए भी सेकेंडरी पास था। वह करीब डेढ़ वर्ष पहले बिजनेस वीजा पर इंडिया आया था। दोनों का कोई बिजनेस न चलने के कारण वे नशा तस्करी में पड़ गए थे।