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मशीन के साथ वारंटी कार्ड और पाइप न देना पड़ी महंगी

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वाशिंग मशीन के साथ नहीं दिया वारंटी कार्ड और पाइप, छह हजार जुर्माना
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जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला, शोरूम संचालक को तीस दिन में रकम देने के आदेश
समय पर अदायगी नहीं की तो पूरी रकम पर चुकाना होगा सात फीसदी जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
मोहाली। वॉशिंग मशीन से जुड़े मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने फेज-2 के एक शोरूम संचालक के खिलाफ फैसला सुनाया है। फोरम ने जहां तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया है, वहीं तीन हजार रुपये कानूनी खर्च के रूप में चुकाने होंगे। यह सारी अदायगी उन्हें तीस दिन के अंदर पूरी करनी होगी। वरना उन्हें पूरी रकम पर सात फीसदी ब्याज चुकाना होगा।
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सेक्टर-69 निवासी मनदीप सिंह ने फोरम में दायर किए केस में बताया था कि उन्होंने फेज-2 स्थित प्रेम पैलेस से सात अगस्त 2017 को 14500 रुपये की एक एलजी वॉशिंग मशीन खरीदी थी। शोरूम संचालक की ओर उसे वारंटी कार्ड, पाइप और इससे जुड़ी कई सेवाएं नहीं दीं गईं। उन्होंने शोरूम संचालक को कई बार इस बारे में कहा, लेकिन किसी ने उनकी सुनवाई नहीं की। इसके बाद उन्होंने वकील के माध्यम से उन्हें कानूनी नोटिस भेजा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता फोरम में केस दायर कर परेशानी के लिए बीस हजार और 11 हजार रुपये कानूनी खर्च की मांग की थी। फोरम में शोरूम प्रबंधक ने पेश होकर अपनी दलीलें रखीं और साथ ही तथ्य भी पेश किए थे।
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