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नाबालिग दोषी अब स्कूल में सफाई कर भुगतेगा सजा

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कार लूट का नाबालिग दोषी अब स्कूल में सफाई कर भुगतेगा सजा
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डेढ़ साल पुराने मामले में जिला अदालत ने सुनाया फैसला
एक महीने तक स्कूल में करेगा सफाई, रोजाना लगेगी हाजिरी
अमर उजाला ब्यूरो
मोहाली। कार लूट मामले में जिला अदालत ने एक नाबालिग को दोषी पाया है। अदालत ने उसे गांव के ही सरकारी स्कूल के चार क्लासरूम की सफाई का आदेश दिया है। वह एक महीने तक सफाई करेगा। रोजाना वहां पर उसकी हाजिरी लगेगी। बाद में अदालत द्वारा इस संबंधी उसका रिकॉर्ड देखा जाएगा। यह फैसला अतिरिक्त जिला सेशन जज हरप्रीत सिंह की अदालत से सुनाया।
11 अगस्त 2017 को दोपहर के समय पुलिस स्टेशन सोहाना के अधीन आते क्षेत्र सेक्टर-80 की कोठी नंबर 917 के बाहर से पिस्तौल के बल पर दो आरोपी एक स्विफ्ट कार लूट कर फरार हो गए थे। पुलिस को कार मालिक परमजीत सिंह निवासी गांव बासियां बैदवान जिला फतेहगढ़ साहिब ने शिकायत दी थी कि वह किसी काम से मोहाली आया था। वह सेक्टर-80 स्थित अपने चाचा के घर चला गया। अभी घर के बाहर पहुंचा ही था कि दो आरोपी उसके पास मोरिंडा का रास्ता पूछने के मकसद से आए। वह रास्ता बताने ही लगा था कि आरोपियों ने उसे पिस्तौल दिखाकर कार की चाबी ले ली और उसे नीचे उतारकर कार लूट ले गए। पुलिस ने आईपीसी की धारा 392, 395, 379 के तहत केस दर्ज कर बाद में दोनों आरोपियों को नामजद किया था। इनमें से एक आरोपी जुवेनाइल था।
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पहले ट्रैफिक सुुुधारने के मिल चुकी है सजा
यह पहला मामला नहीं है कि जहां अदालत ने इस तरह की सजा सुनाई है। पहले भी एक नाबालिग आरोपी को जिला अदालत ने लूट के मामले में ही शहर की प्रमुुख सड़क पर ट्रैफिक लाइट पर ट्रैफिक को सुधारने की सजा दी थी। जबकि एक स्नैचिंग के केस के दोषी को गुरुद्वारा साहिब में सेवा के आदेश दिए थे।
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