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गांव जंगपुरा के 6 व्यक्तियो व 5 महिलाओं को धोखादड़ी व अगवा के मामले में 2-2 वर्ष की कैद व 2-2 हजार रूपए जुरमाना। लांडरां/बनूड़।

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लांडरां/बनूड़। गांव जंगपुरा के 11 व्यक्तियों को 2013 में दर्ज हुए धोखाधड़ी के एक मामले में 2-2 वर्ष की सजा और व 2-2 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। गांव जंगपुरा के निवासी सरबजीत सिंह पुत्र जगजीत सिंह की मानसिक कमजोरी का फायदा उठा कर गांव के ही उस समय के सरपंच परमजीत सिंह, सुखदेव सिंह, जगपाल सिंह, बलदेव सिंह, अमरजीत सिंह व हरजिन्द्र सिंह ने सरबजीत सिंह को अगवा कर लिया। उसकी विभिन्न तरीकों से करोड़ों की उपजाऊ जमीन धोखे से अपने व अपनी पत्नियों के नाम करवा ली थी। बाद में पैसे देने से मना कर दिया। इसकी पूरी जानकारी सरबजीत सिंह ने अपने भाई भूपिन्द्र सिंह को बताई, जिन्होंने बनूड़ थाने में उक्त आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। सरबजीत सिंह की मौत हो गई है, लेकिन माननीय अदालत ने उक्त व्यक्तियों समेत मनजीत कौर पत्नी जगपाल सिंह, गुरजीत कौर पत्नी हरजिन्द्र सिंह व हरजिन्द्र कौर पत्नी बलदेव सिंह वासी गांव जंगपुरा समेत 11 लोगों को 2-2 वर्ष की कैद व 2-2 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना न भरने की सूरत में एक-एक महीने की और सजा काटनी पड़ेगी।
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