महिला से स्नैचिंग के तीन दोषियों को 5-5 साल कैद, दो बरी
- जिला अदालत ने एक साल पुराने मामले में सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
मोहाली। महिला से चेन स्नैचिंग के मामले में जिला अदालत ने सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 5-5 साल की सजा सुनाई है। दोषियों में हरजीत सिंह उर्फ हन्नी निवासी गांव नीलों कलां (लुधियाना), कुशपावा निवासी राएसन जिला करनाल (हरियाणा) और अमर सिंह निवासी गांव जलवेड़ा जिला फतेहगढ़ साहिब (मौजूदा निवासी गांव सोहाना) शामिल हैं। यह फैसला अतिरिक्त जिला एंड सेशन जज हरप्रीत कौर की अदालत ने सुनाया।
18 जनवरी 2017 को रणजीत कौर निवासी मोहाली की शिकायत पर पुलिस स्टेशन मटौर में आईपीसी की धारा 379बी, 411, 465, 468, 471 और 34 के तहत अज्ञात मोटरसाइकिल सवार नौजवानों के खिलाफ मोबाइल फोन झपटमारी का केस दर्ज किया गया था। तीनों नौजवान रणजीत कौर का मोबाइल फोन सेक्टर-70 स्थित एक जिम के नजदीक से उस समय झपटकर फरार हो गए थे जब वह अपने घर की तरफ पैदल जा रही थी। शिकायतकर्ता महिला द्वारा मोटरसाइकिल का नंबर नोट करने के उपरांत पुलिस ने उक्त तीनों नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस जांच में पता लगा था कि इन स्नैचरों ने पलसर मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट बदलकर वारदात को अंजाम दिया था। इस केस की सुनवाई मोहाली की उक्त अदालत में चल रही थी। अदालत ने तीनों दोषियों को सजा सुनाकर जेल भेज दिया है। केस के दो मुल्जिम बलविंदर सिंह और रछपाल कौर को अदालत ने बरी कर दिया है।