घर के बाहर खेल रही बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने ले जाकर उससे दुष्कर्म और बाद में हत्या करने के दो दोषियों को लुधियाना के एडिशनल सेशन जज अमरजीत सिंह की अदालत ने बुधवार को मौत की सजा सुनाई। अदालत ने बच्ची के परिवार को पांच लाख रुपये मुआवजा दिलाने के आदेश भी जारी किए हैं और दोषियों को भी दो लाख बीस हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
सजा सुनाए जाने के दौरान दोनों दोषी उत्तरप्रदेश के डुमरियागंज के बलुआ के रहने वाला विनोद शाह (25) और हरदोई जिले के जगदीशपुरा निवासी रोहित कुमार शर्मा (23) चुपचाप कोर्ट में खड़े रहे। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस सुरक्षा के बीच दोनों को जेल भेज दिया गया।
जानकारी के अनुसार पीड़ित बच्ची के पिता का रिश्तेदार विनोद शाह मार्च 2019 को शराब लेकर उनके पास आया। शराब पीने के बाद बच्ची का पिता किसी काम से कहीं चला गया। विनोद बच्ची को टाफियां दिलाने का झांसा देकर अपने साथ ले गया। लेकिन वह काफी समय तक नहीं लौटा। परिवार वालों ने दोनों की काफी तलाश की। इसी दौरान परिवार को पता चला कि विनोद के साथ एक अन्य व्यक्ति भी गया है। काफी ढूंढने पर बच्ची का शव मिला। जांच के दौरान पता लगा कि आरोपियों ने दुष्कर्म के बाद बच्ची की निर्मम हत्या कर दी।
दोराहा थाने में दस मार्च 2019 को आरोपियों के खिलाफ हत्या, दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के साथ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। चार साल तक केस की सुनवाई के बाद अदालत ने बुधवार को दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुना दी। इसके साथ-साथ दोनों आरोपियों को दो लाख बीस हजार रुपये का जुर्माना भी कर दिया।