अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। तरनतारन उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को मतदान होना है। चुनाव आयोग ने वीरवार को चुनाव में मतदान के लिए वैध दस्तावेजों की सूची जारी कर दी है। आयोग के अनुसार सिर्फ मतदान सूची में नाम होना जरूरी है। मतदाता बिना वोटर कार्ड के भी इन दस्तावेजों के साथ मतदान कर सकते हैं। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पासबुक बैंक, स्वास्थ्य योजना स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज और कर्मचारियों को जारी किया पहचान पत्र आदि शामिल हैं।