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नार्वे में सिख आनंद कारज को मिली कानूनी मान्यता

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फतेहगढ़ साहिब। नार्वे सरकार की तरफ से गुरुद्वारा साहिब में हुए सिख आनंद कारज को कानूनी मान्यता मिल गई है। इससे पहले सिख विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी जाती थी। गुरुद्वारा श्री गुरु नानक निवास लियर नार्वे की तरफ से काफी समय पहले भी इसके लिए प्रयत्न किए गए थे। प्रबंधक कमेटियों की अदला-बदली कारण यह कानून लागू नहीं हो सका था। दरमन नार्वे के काउंसिलर अमृतपाल सिंह की अथक कोशिशों के बाद इसे मान्यता मिली।अमृतपाल सिंह कपूरथला में जन्में और लेखिका परमजीत कौर सरहिंद के दामाद है। गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान बलदेव सिंह, सचिव हरिंदरपाल सिंह और समूह कमेटी सदस्यों ने भी इस कार्य के लिए पूरा सहयोग दिया। यह कानून गुरुद्वारा श्री नानक निवास लियर में हुए आनंद कारज के लिए ही लागू हुआ है। अमृतपाल सिंह ने कुछ समय पहले ही सिख संगत और गुरुद्वारा कमेटी के सहयोग से पासपोर्ट पर पगड़ी वाली रिवायती फोटो लगवाने वाला कानून लागू करवाया था। पंजाबी भाईचारे की तरफ से अमृतपाल सिंह और कमेटी को बधाई दी गई।
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