पंजाब के लाखों लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वाले लोग बिना एनओसी के प्लॉट को पंजीकृत करवा सकेंगे। सरकार ने पंजाब अपार्टमेंट एवं प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट में संशोधन किया गया है।
अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब अपार्टमेंट एवं प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट में संशोधन किया गया है। इससे वे बिना एनओसी प्राप्त किए अपने प्लॉट को पंजीकृत करवा सकते हैं। इसके साथ ही अनाधिकृत विकास को रोकने के लिए अवैध कॉलोनियां विकसित करने वाले प्रमोटरों पर भी सख्ती की जाएगी।
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पंजाब के आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि जो प्लॉट धारक अपनी बकाया किस्तें जमा नहीं करवा सके, निर्धारित समय-सीमा के अंदर निर्माण पूरा नहीं कर सके या नॉन कंस्ट्रक्शन फीस जमा नहीं करवा सके, उनके लिए विभाग एमनेस्टी स्कीम लाई है। इसका उद्देश्य योजनाबद्ध शहरी विकास को कायम रखते हुए पुराने मुद्दों को सुलझाना एवं लोगों के विश्वास को मजबूत करना है।
विभिन्न परियोजनाओं से जुड़ी एक बैठक में उन्होंने बताया कि लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए मेगा प्रोजेक्टों एवं लाइसेंस प्राप्त प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए अवधि में 31 दिसंबर तक का विस्तार दिया गया है। प्रमोटरों को और राहत देते हुए ऐसे प्रोजेक्टों को लागू करने के लिए 31 दिसंबर से अधिकतम पांच वर्षों की अवधि के लिए एक बार का विस्तार दिया गया। उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित भूमि के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित बनाने के लिए विभाग ने ईडब्ल्यूएस लैंड पॉकेट्स (निर्धारित भूमि) की मोनेटाइजेशन के लिए एक नीति नोटिफाई की गई है।
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इससे जुटाए गए राजस्व का उपयोग विशेष रूप से ईडब्ल्यूएस आवासों के निर्माण एवं कल्याण के लिए किया जाएगा। विभाग के अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत अलॉटीज, प्रमोटरों एवं डेवलपरों के लंबित मामलों को निपटाने के लिए मेगा कैंप भी लगाए जा रहे हैं।