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मामला : गांव दातेवास की पंचायती जमीन हड़पने व उसकी मदद करने वालों

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पूर्व विधायक के पुत्र समेत तीन पर केस
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गांव दातेवास की पंचायती जमीन हड़पने का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
मानसा। गांव दातेवास की पंचायती जमीन हड़पने व उसकी मदद करने वालों के खिलाफ थाना सदर बुढलाडा की पुलिस ने पूर्व विधायक के पुत्र समेत तीन व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बीडीपीओ सर्कल बुढलाडा की शिकायत दर्ज किए गए मामले में पुलिस ने अगली कार्रवाई शुरू कर दी है।
चकबंदी एड रिहैलीबेशन विभाग ने वर्ष 1996 पंचायती जमीन संबंधी फैसला गुरदेव सिंह वासी गांव दातेवास के हक में कर दिया गया। करीब 10 साल के बाद माल विभाग में इंतकाल नंबर 4403 दर्ज करवा लिया गया। इस संबंधी ग्राम पंचायत गांव दातेवास ने 2006 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की। तत्कालीन सरपंच करैनल सिंह ने 9 नंवबर 2011 को बिना वजह केस को वापस लेने के लिए हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर दीष अर्जी के आधार पर रिट वापस ले ली गई। इस पर हाईकोर्ट ने मिलीभगत की शंका का प्रकट करते हुए डीसी मानसा को इस मामले की जांच करके अपनी रिपोर्ट पेश करने के हुक्म जारी किए गए।
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इसके बाद केस को फिर से चालू करवाने के लिए नई बनी पंचायत पंचायत ने 28 फरवरी 2014 को इस मामले की पैरवी करने के लिए पंच बिक्रमजीत सिंह का अधिकार दे दिए गए। पंच ने ग्राम पंचायत को वित्तीय नुकसान पहुंचाने की मंशा के साथ इस केस की कोई पैरवी नहीं की। इस संबंध में डीसी की जांच रिपोर्ट अनुसार गुरदेव सिंह पुत्र हरी सिंह, करनैल सिंह पूर्व सरपंच गांव दातेवास व बिक्रजीत सिंह पुत्र पूर्व विधायक हरबंत सिंह दातेवास को आरोपी पाया गया। यह जाच रिपोर्ट पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में पेश की गई। इसके बाद जो रिट पिटीशन आरोपियों की मिलीभगत के साथ अदालत में वापस ली गई थी, उस पर म हाईकोर्ट ने कार्रवाई फिर से आरंभ की गई है और उक्त मामले में कानूनी राय के अनुसार थाना सदर बुढलाडा ने बीडीपीओ सर्कल बुढलाडा की शिकायत पर उक्त तीनों के खिलाफ मामला दर्ज करके अगली कार्रवाई शुरू कर दी है।
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