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भुक्की तस्करी के मामले में दो व्यक्तियों को सजा

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मानसा। अदालत ने भुक्की तस्करी के मामले में दो लोगों को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार थाना सिटी-1 मानसा की पुलिस ने 15 जनवरी 2014 को रणजीत सिंह व सुखदेव सिंह वासी छापियांवाली को 80 किलो 400 ग्राम भुक्की समेत काबू करके उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। एडिशनल सेशन जज मानसा दलजीत सिंह की अदालत ने उक्त दोषियों को भुक्की तस्करी का दोषी मानते हुए उनको 10-10 साल की सजा और 1-1 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को 1-1 साल की सजा अधिक काटनी होगी।
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