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Jalandhar News: बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को मरने तक उम्रकैद की सजा, दूसरे मामले में 20 साल कैद

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जालंधर। पोक्सो एक्ट के दो मामलों में स्थानीय अदालत ने दोषियों के खिलाफ सख्त फैसला सुनाया है। 2023 में थाना भार्गव कैंप एरिया में नाबालिग बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को मरने तक उम्रकैद की सजा सुनाई। 2022 के एक अन्य मामले में बच्ची से अपहरण व यौन शोषण के मामले में दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। थाना भार्गव कैंप इलाके में नाबालिग के अपहरण व यौन शोषण मामले में वीर चंद निवासी भार्गव कैंप के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। मेडिकल जांच में इसकी पुष्टि हुई थी। इस मामले की सुनवाई पोक्सो एक्ट की स्पेशल जज माननीय अर्चना कंबोज की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी वीर चंद को मृत्यु तक उम्र कैद की सजा सुनाई। दूसरे मामले में थाना रामामंडी में 2022 के मामले में बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म मामले में मदद करने के दोषी पाए जाने पर आरोपी मोंटी बिल्ल और रोढू को पोक्सो एक्ट की स्पेशल जज माननीय अर्चना कंबोज ने 20-20 साल की सजा सुनाई। पीड़ित लड़की के परिजनों ने शिकायत में आरोप लगाया था कि बच्ची के अपहरण के बाद उसे घर ले जाकर कई बार यौन शोषण किया गया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच की। कमिश्नरेट के थाना रामामंडी की पुलिस ने आरोपी की मां मोंटी बिल्लो और रिश्तेदार रोढू को गिरफ्तार किया। दोनों को 20-20 साल की सजा सुनाई गई।
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