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Jalandhar News: किडनी ट्रांसप्लांट मामले में मरीज को 15.25 लाख रुपये देने के आदेश

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होशियारपुर। जिला उपभोक्ता फोरम, होशियारपुर ने एक मरीज के किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन में लापरवाही बरतने पर डॉक्टरों को मरीज को 15 लाख 25 हजार रुपये देने के आदेश जारी किए हैं। मरीज परमजीत सिंह पुत्र चूहड़ राम निवासी गांव तनौली ने बताया कि वह पंजाब पुलिस में थानेदार है। मधुमेह रोगी होने के कारण उसकी किडनी में समस्या थी और वह किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर से सलाह लेने मैक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल मोहाली गया जहा डॉक्टरों ने उसे किडनी ट्रांसप्लांट करवाने की सलाह दी। उसने बताया कि उसकी पत्नी अमरजीत कौर ने अपनी किडनी दान की और उक्त अस्पताल के डॉक्टरों ने उसकी किडनी बदल दी और कहा कि किडनी चार से छह सप्ताह में काम करना शुरू कर देगी। ऑपरेशन के लगभग 18 दिन बाद डॉक्टरों ने टांके हटाकर उसे घर भेज दिया। उसी दिन मरीज घर पहुंचा और आराम कर रहा था कि अचानक ऑपरेशन वाली जगह पर उसका पेट फट गया और उसे तुरंत उक्त अस्पताल में दोबारा दाखिल करवाया गया। डॉक्टरों ने उसका दोबारा ऑपरेशन किया और टांके लगाए। बदली गई किडनी काम नहीं कर रही थी, इसलिए मरीज को डायलिसिस करवाने की सलाह दी गई। पीड़ित परमजीत सिंह ने बताया कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उसका लाखों रुपये खर्च हो चुका है। पीड़ित दंपती ने उक्त अस्पताल की लापरवाही को लेकर जिला उपभोक्ता फोरम होशियारपुर में अपील दायर की जहां करीब तीन साल की सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम ने मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मोहाली के डॉ. जगदीश सेठी और डॉ. मुनीष चौहान को मरीज को 15 लाख रुपये मुआवजा और 25 हजार रुपये अतिरिक्त खर्च के तौर पर देने के आदेश जारी किए हैं।
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