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Jalandhar News: स्कूल की वाहन में अनियमितताएं मिली तो शिक्षा विभाग करवा सकता है मान्यता रद्द

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जिलेभर के समस्त सरकारी, ऐडिड, अनऐडिड एवं मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए नया फरमान जारी
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संवाद न्यूज एजेंसी
पठानकोट। शिक्षा विभाग की ओर से जिले के समस्त सरकारी, ऐडिड, अनऐडिड और मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए नया फरमान जारी किया गया है। इस नए फरमान के तहत अब प्रत्येक स्कूल में बसों एवं वैनों की असुरक्षित ढांचे, शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा नियमित तौर पर बसों की चेकिंग न करने, ड्राइवरों में कुशलता की कमी होने जैसी किसी समस्या के कारण यदि कोई नुकसान होता है तो उस घटना का स्कूल ही पूरी तरह से जिम्मेवार होगा। ये आदेश शिक्षा विभाग की ओर से पत्र जारी कर किया गया है। पत्र के माध्यम से स्कूल मुखियों को चेताया गया है कि आगामी दिनों में विभागीय स्तर पर गठित टीमें ट्रैफिक पुलिस को साथ लेकर वाहनों की जांच करेंगी। ऐसे में यदि किसी वाहन में चैकिंग के दौरान अनियमितताएं पाई गई, अन्यथा नियमों की पालना सही ढंग से न करने पाया गया तो शिक्षा विभाग की ओर से संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल अथवा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकती है।
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