अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब सरकार के गृह विभाग ने रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई सीबीआई की ओर से उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद की गई है। आदेश में कहा गया है कि भुल्लर का निलंबन 16 अक्तूबर से प्रभावी माना जाएगा। यह आदेश पंजाब सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आलोक शेखर ने जारी गए हैं। विभाग ने इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय, मुख्यमंत्री पंजाब के प्रमुख सचिव, डीजीपी पंजाब और भुल्लर समेत अन्य संबंधित अधिकारियों को आदेशों की कॉपी भेज दी है। आदेश के अनुसार डीजीपी पंजाब की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है जिसमें कहा गया था कि सीबीआई ने 16 अक्तूबर को भुल्लर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 और 7ए के तहत गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से वह 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में हैं जिसके चलते नियमों के तहत उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। भुल्लर को सीबीआई चंडीगढ़ ने वीरवार को एक स्क्रैप डीलर से 8 लाख रुपये रिश्वत लेने के मामले में मोहाली से गिरफ्तार किया था। सीबीआई चंडीगढ़ की 8 टीमों ने मामले में वीरवार को अंबाला, मोहाली, चंडीगढ़ और रोपड़ सहित 7 ठिकानों पर रेड की थी। भुल्लर के ऑफिस, घर, फार्म हाउस और अन्य ठिकानों को सीबीआई ने खंगाला था। भुल्लर की चंडीगढ़ कोठी से साढ़े सात करोड़ कैश मिला है। यह कैश 3 बैग और एक सूटकेस में भरा हुआ था। इसके अलावा सोने के गहने, 22 महंगी बेशकीमती घड़ियां, बैंक के लॉकरों की चाबियां, 40 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ था।