नौवीं कक्षा की छात्रा से दुराचार करते हुए उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड कर उसे बदनाम करने के मामले में जिला फाजिल्का की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जतिंद्र वालिया की अदालत ने तीन युवकों को बीस-बीस वर्ष कैद व पचास-पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
थाना खुइयां सरवर के तत्कालीन प्रभारी बचन सिंह को दिए बयानों में नौवीं की पीड़िता छात्रा ने बताया कि 29 जनवरी, 2015 को स्कूल में भोजनावकाश के समय सभी बच्चे खाना खाने गए थे। इसी दौरान गांव के ही निवासी सागर पुत्र धर्मपाल, मंगा पुत्र मोहन लाल उसे बुलाकर स्कूल के कमरे में ले गए। बंसी पुत्र जीत राम वहां पहले से मौजूद था, इन तीनों ने उससे दुराचार किया और बंसी ने उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो गांव में चर्चा का विषय गई।
पीड़िता के बयानों पर पुलिस ने तीनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस पर सुनवाई करते हुए जिला फाजिल्का की न्यायाधीश जतिंद्र वालिया की अदालत ने तीनों युवकों को दोषी करार देते हुए बीस-बीस वर्ष कैद व पचास-पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।