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नेशनल हाईवे जाम करने के मामले में प्रदर्शनकारी नामजद

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नेशनल हाईवे जाम करने के मामले में प्रदर्शनकारी नामजद
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हादसे में महिला की मौत के बाद 5 घंटे दिया था धरना
अमर उजाला ब्यूरो
कोटकपूरा(फरीदकोट)।
थाना सिटी पुलिस ने तीन दिन पहले बठिंडा अमृतसर नेशनल हाईवे नंबर 54 पर निजी बस की टक्कर के बाद एक महिला की मौत के मामले को लेकर करीब 5 घंटे तक चक्का जाम करने के मामले में मृतका के रिश्तेदारों समेत करीब 100-150 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया है। यह केस एसएसपी फरीदकोट की हिदायत पर दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार घटना वाले दिन 8 अप्रैल को कोटकपूरा की ज्ञानी लाल सिंह वाली गली के रहने वाले राजिंदर सिंह पुत्र कश्मीर सिंह की बाइक का राज ट्रांसपोर्ट कंपनी की बस के साथ हादसा हो गया था जिसके चलते उसकी पत्नी किरणा की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद छिंदा सिंह पुत्र अजैब सिंह, हरमेल सिंह उर्फ हैप्पी पुत्र हरनेक सिंह, सतपाल सिंह पंडित पुत्र देसराज, जसविंदर सिंह पुत्र प्यारा सिंह, राजा सिंह पुत्र जगरूप सिंह, गोल्डी पुत्र जंगीर सिंह,गुरदीप सिंह रोमाना,बूटा सिंह बावा पुत्र बचन सिंह, बलौरा सिंह, गुरमेल सिंह का लड़का, राज सिंह का लड़का समेत करीब 100-150 अज्ञात लोगों ने नेशनल हाईवे की दोनों सड़कों पर जाम लगाकर यायायात को ठप्प कर दिया। थाना सिटी प्रभारी एसआई खेमचंद पराशर के मुताबिक इन लोगों को पुलिस के आला अधिकारियों ने बार बार समझाया लेकिन यह नहीं माने और नेशनल हाईवे जाम करके कानून की उल्लंघना की है। पुलिस ने इन सभी लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 283,188 समेत नेशनल हाईवे एक्ट 1956 की धारा 8 बी के तहत केस दर्ज करके कार्यवाही शुरू कर दी है। मालूम होकि उस दिन बाइक को टक्कर मारने के बाद राज कंपनी की बस मौके से फरार हो गई थी। बाद में घटनास्थल पर जुटे मृतका के रिश्तेदार व मोहल्लानिवासियों ने वहां से गुजर रही राज कंपनी की दो अन्य बसों को रोक लिया और घटना को अंजाम देने वाली बस को पकड़ने व केस दर्ज करने की मांग को लेकर नेशनल हाईवे जाम रखा। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने घटना से सम्बंधित बस को तलाशकर उसे थाना सिटी में जब्त किया और उसके चालक के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद धरनाकारियों को जानकारी देकर जाम हटवाया था।
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