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जज के सामने पार्षद की भतीजी बोली अपनी मर्जी से भागी थी

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अदालत में नाबालिग बोली, मै अपनी मर्जी से गई थी
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घर जाने से नाबालिग ने किया इंकार, अदालत ने नारी निकेतन भेजा
नाबालिग को भगाने के आरोपी का दो दिन का पुलिस रिमांड बढ़ा
अमर उजाला ब्यूरो
मोगा। शहर के एक पार्षद की नाबालिग भतीजी को भगा ले जाने के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने नाबालिग को बरामद करने के बाद रविवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। लड़की ने अदालत में दिए गए बयान में कहा वह अपनी मर्जी से आरोपी युवक के साथ गई थी। लड़की ने अपने परिवार वालों के साथ जाने से इंकार कर दिया। इस पर अदालत ने लड़की को नारी निकेतन जालंधर भेजने के आदेश जारी कर दिए।
मामले की जांच कर रहे थाना सिटी साउथ के एएसआई सुखपाल सिंह के अनुसार शनिवार को पुलिस पार्टी ने आरोपी युवक गोलू की निशानदेही पर अबोहर के नेहरू पार्क से लड़की को बरामद कर लिया था। इसके बाद रविवार को लड़की को ड्यूटी मजिस्ट्रेट अरुण शौरी की अदालत में पेश कर 164 के बयान दर्ज करवाए गए, जिसमें लड़की ने जज के सामने कहा कि वह अपनी मर्जी से लड़के के साथ गई थी, और अब वह अपने परिवार वालों के साथ घर भी नही जाना चाहती है। इसके बाद अदालत के आदेशों पर लड़की को जालंधर स्थित नारी निकेतन भेज दिया गया। वहीं अदालत ने आरोपी गोलू का दो दिन के लिए पुलिस रिमांड बढ़ा दिया है।
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उल्लेखनीय है कि 27 दिसंबर की रात गोधेवाला निवासी युवक गोलू एक पार्षद की करीब 16 वर्षीय नाबालिग भतीजी को लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर एक जनवरी को आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर दिया था। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर शहर के करीब 25 पार्षदों ने मेयर अक्षित जैन की अगुवाई में थाना सिटी साउथ के बाहर धरना दिया था। इसके बाद पुलिस ने तीन जनवरी को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इस दौरान लड़की की बरामदगी करने के लिए पुलिस ने आरोपी को दो दिन के लिए पुलिस रिमांड पर लिया था।
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