अमर उजाला ब्यूरो
मोगा। अतिरिक्त सेशन जज चरनजीत अरोड़ा की अदालत ने हेरोइन तस्करी के एक मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को दस दस साल कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालती आदेशों के अनुसार जुर्माना न भरने की सूरत में दोनों दोषियों को एक-एक साल की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। अधिकारिक जानकारी के अनुसार थाना फतेहगढ़ पंजतूर पुलिस ने 24 मई 2014 को गश्त के दौरान गांव मंदिर के पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी में जा रहे गुरविंदर सिंह और हरदीप सिंह सोनू वासी गांव दौलेवाला को गिरफ्तार कर 252 ग्राम हेरोइन बरामद की थी। दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था जोकि अदालत में अभी सुनवाई के अधीन था। उक्त मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए वीरवार को अदालत ने फैसला सुना दिया।