संवाद न्यूज एजेंसी
अमृतसर। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लक्ष्य को लेकर नगर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स विभाग ने अब लोगों को एक बार फिर मौका देते 31 दिसंबर तक बिना किसी छूट अपना प्रॉपर्टी टैक्स भरने की राहत दी है। वहीं 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक 10 फीसद जुर्माना लगाने का फैसला किया है। 30 सितंबर तक निगम के पास प्रॉपर्टी टैक्स का 4.09 करोड़ गल्ले में आया जिसमें 10 फीसद छूट के साथ अंतिम दिन 1631 रिटर्न आई। अभी तक निगम के पास 1 अप्रैल से लेकर अब तक 36 करोड़ टैक्स आ चुका है। नगर निगम कमिश्नर बिक्रमजीत सिंह शेरगिल ने बताया कि इस बार पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 8.02 करोड रुपये अधिक प्रॉपर्टी टैक्स एकत्रित हुआ है। सरकार की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों के लिए निकाली गई वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में भी काफी लोगों ने अपने पिछले सालों का बकाया टैक्स जमा करवाया है। उन्होंने बताया कि शहरवासी अब 31 दिसंबर तक अपना टैक्स निगम दफ्तर या ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके अलावा विधानसभा हलका वाइज पहले की तरह कैंप लगाए जाएंगे।