पिम्स में 24 घंटे फार्मेसी का लाइसेंस रद्द
जालंधर। दस्तावेजों में फेरबदल करते समय विभाग को सूचित न करना पिम्स में चल रही 24 घंटे फार्मेसी को मंहगा पड़ गया है। विभाग ने पिम्स में चल रही 24 घंटे फार्मेसी का लाइसेंस रद्द कर दिया है। जोनल ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी करुण सहदेव के मुताबिक विभाग की ओर से 2010 में यह लाइसेंस जारी किया गया था। जिन दस्तावेजों समेत लाइसेंस जारी किया गया था, प्रबंधकों ने उनमें फेरबदल करते समय विभाग को सूचित नहीं किया। यही नहीं इसके लिए विभाग से कोई इजाजत ली गई। विभाग ने ड्रग नियमों के अनुसार पिम्स में चल रही 24 घंटे फार्मेसी का लाइसेंस रद्द कर दिया।