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गैंगरेप: पांच पर आरोप तय, 15 से रोज सुनवाई

Sat, 06 Apr 2013 01:35 PM IST
पटियाला/अमर उजाला ब्यूरो
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बहुचर्चित बादशाहपुर गैंगरेप केस में अदालत ने आरोपी एसआई नसीब सिंह की याचिका को खारिज करते हुए सभी पांच आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिए। मामले में अगली सुनवाई की तारीख 15 अप्रैल तय की गई।
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खास बात यह रही कि 15 अप्रैल से अदालत की ओर से इस केस में रोजाना दोपहर दो से चार बजे तक 21 दिन लगातार सुनवाई की जाएगी जिससे केस में फैसला जल्द आ सके।

सरकारी वकील टीपीएस सेखों ने बताया कि केस के आरोपी एसआई नसीब सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर करके खुद को निर्दोष बताते हुए केस से डिसचार्ज करने की मांग की थी।

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद शुक्रवार को एडिशनल सेशन जज निरभौ सिंह गिल की कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया इसी के साथ केस के सभी आरोपियों पर चार्ज फ्रेम हो गए।
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किस पर क्या आरोप

- एसआई नसीब सिंह पर धारा 217, 218 आईपीसी फ्रेम हो गई है। इसका मतलब यह है कि नसीब सिंह को केस के आरोपियों को बचाने के लिए गलत जांच करने का आरोपी पाया गया है।

- मुख्य आरोपियों बलविंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह, संदीप सिंह के खिलाफ 363, 366 आईपीसी (अपहरण) और 376 आईपीसी(दुराचार) करने के चार्ज फ्रेम हुए हैं।

- शिंदरपाल कौर पर साजिश रचने के चार्ज तय हुए हैं।

- दुराचार पीड़िता के आत्महत्या करने के मामले में में सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 306 आईपीसी यानी आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप तय किए हैं।

ये है मामला

पातड़ां के एक गांव में पिछले साल दिवाली की रात को कुछ नौजवानों ने एक युवती का अपहरण कर दुराचार किया। पीड़िता की ओर से बादशाहपुर चौकी के तत्कालीन इंचार्ज एसआई नसीब सिंह के पास लगातार शिकायत करने के बावजूद उसने आरोपियों खिलाफ केस दर्ज नहीं किया।

14 दिनों बाद जब केस दर्ज हुआ, तो एसआई ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की। इससे युवती इतनी आहत हुई कि उसने समाना में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उसने आत्महत्या करने का जिम्मेदार आरोपी बलविंदर सिंह, संदीप, गुरप्रीत, शिंदरपाल कौर और नसीब सिंह को बताया।
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