पंजाब में ए कैटेगरी के गैंगस्टर बुलेटप्रूफ गाड़ियों में घूम रहे हैं। एक ऐसा मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा, जिस पर कोर्ट ने हैरानी जतातेे हुए इसे प्रशासनिक नाकामी करार दिया है।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य में ए श्रेणी के गैंगस्टरों की ओर से बुलेटप्रूफ वाहनों के खुलेआम इस्तेमाल पर गहरी चिंता जताई है और इसे चौंकाने वाली स्थिति करार दिया है। अदालत ने यह टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें एक टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी की जब्ती को अवैध ठहराया गया था।
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पंजाब निवासी याचिकाकर्ता कमलेश ने कोर्ट को बताया कि उसकी जब्त की गई गाड़ी को उसके बेटे ने प्रयोग किया था, जिसे गैरकानूनी तरीके से बुलेटप्रूफ में तब्दील करवाया गया था। उसका बेटा एक घोषित ए कैटेगरी गैंगस्टर है, जिस पर करीब 41 आपराधिक मामले दर्ज हैं।
हाईकोर्ट ने हैरानी जताई कि एक खूंखार अपराधी बिना किसी वैधानिक अनुमति के बुलेटप्रूफ गाड़ी कैसे हासिल कर सकता है और प्रशासन इस पर रोक क्यों नहीं लगा सका। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को आंखें खोल देने वाली स्थिति बताते हुए कहा कि यह केवल एक व्यक्ति या वाहन का मामला नहीं, बल्कि पूरे राज्य की प्रशासनिक नाकामी और आपराधिक तत्वों को खुली छूट दिए जाने का संकेत है। गैंगस्टरों को इस तरह की अतिरिक्त सुरक्षा मिलना, उनकी ताकत को और बढ़ावा देने जैसा है, जो कानून के शासन के लिए अत्यंत खतरनाक है।