मानवाधिकार मामलों के लिए पंजाब में विशेष अदालतें होंगी गठित
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पंजाब में मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े अपराधों की सुनवाई के लिए प्रत्येक जिले में विशेष अदालत नामित करने का प्रावधान है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मिली जानकारी और पंजाब सरकार की अधिसूचना से यह सामने आया है। पीपल वेलफेयर सोसायटी चंडीगढ़ ने मानवाधिकार संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की मांग उठाई है।
पंजाब सरकार ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 30 के तहत विशेष अदालतों के गठन के संबंध में अधिसूचना जारी की थी। इसमें प्रत्येक जिले में दूसरी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत को विशेष अदालत के रूप में नामित करने का प्रावधान है। जिस जिले में केवल एक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत है, वहां पहली अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत को यह जिम्मेदारी देने की व्यवस्था है।