फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट से पंजाब सरकार को झटका: बहिबल कलां फायरिंग केस की सुनवाई स्थानांतरित करने की एसएलपी खारिज

Thu, 17 Apr 2025 02:27 PM IST
निवेदिता वर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदकोट (पंजाब)

सार

बहिबल केस में चार्जशीट पूर्व एसएसपी चरनजीत सिंह शर्मा की याचिका पर पिछले साल उच्च न्यायालय ने केस की सुनवाई फरीदकोट से चंडीगढ़ जिला अदालत में तब्दील कर दी थी। 
विज्ञापन
भगवंत मान - फोटो : X @BhagwantMann
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

फरीदकोट के बहिबल गोलीकांड मामले में राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार की उस विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर दिया है, जिसमें पंजाब सरकार ने बहिबल कलां गोलीकांड की घटना की सुनवाई फरीदकोट अदालत से चंडीगढ़ अदालत में स्थानांतरित करने के उच्च न्यायालय के आदेशों को चुनौती दी थी। 
विज्ञापन


मालूम हो कि बहिबल केस में चार्जशीट पूर्व एसएसपी चरनजीत सिंह शर्मा की याचिका पर पिछले साल उच्च न्यायालय ने केस की सुनवाई फरीदकोट से चंडीगढ़ जिला अदालत में तब्दील कर दी थी। पूर्व एसएसपी ने अपनी जान को खतरा बताते हुए केस की सुनवाई राज्य से बाहर करने की मांग की थी जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें